महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 5 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई
कोर्ट ने महिला के साथ मारपीट के एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश मृणाल मोहित ने आरोपी मुन्ना पिता श्यामलाल निवासी आजाद नगर को धारा- 452 में 5 महीने का सश्रम कारावास और 100 रुपए का अर्थदंड, इसके अलावा धारा- 327 में 5 महीने का सश्रम कारावास और 100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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